Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi – जानिए क्या है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार कल्याण योजना और कैसे उठाएं इसका लाभ

Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi – Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi pdf – Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana ke labh –  देश में बढ़ती जनसंख्या और बेरोज़गारी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारे कई सारी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करती हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु बिहार राज्य में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार योजना की शुरुआत की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को रोज़गार हेतु ऋण उपलब्ध कराना है| आइये आज हम आपको इस योजना से सम्बन्धित सभी जानकारियों से अवगत करवाते हैं|

Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi

Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार कल्याण योजना

योजना का नाम – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार कल्याण योजना

राज्य – बिहार

उद्देश्य – राज्य के अल्पसंख्यक नागरिकों को रोज़गार के लिए ऋण उपलब्ध कराना

लाभार्थी- बिहार राज्य के अल्पसंख्यक

विभाग – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ऋण की राशि  –  5 लाख रुपये

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक परिवार जिनके सदस्य बेरोज़गारी के कारण काफी समस्या ग्रस्त जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें ऋण प्रदान करके रोज़गार हेतु समर्थ बनाना है|

Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित समुदाय के लोग लाभार्थी होंगे 

मुसलमान
जैन
पारसी
बौद्ध
सिख
ईसाई

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना हेतु पात्रता शर्तें

लाभार्थी का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है|

लाभार्थी की आयु 18- 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए|

लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए|

लाभार्थी ऋण की धनराशि का प्रयोग सिर्फ रोज़गार के लिए ही कर सकते हैं|

सरकारी/अर्द्ध सरकारी नौकरी वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे|

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लाभ – Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana ke labh

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना से लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ होंगे|

इस योजना के अंतर्गत ली गयी राशि को वापस करने की अवधि 3 वर्ष होती है।

अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी।

स्वरोज़गार कर नागरिक अन्य नागरिकों को भी रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी लाभ होगा।

इससे नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और सभी आत्मनिर्भर बनेंगे।

लाभार्थी को राशि को प्राप्त करने के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि लोन राशि सीधे बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजी जाती है।

अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना का लाभ बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को होता है।

इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं।

लोन की राशि को आप किसी भी नज़दीकी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।

लाभार्थी को लिए गए लोन पर 5% का ब्याज जमा करना होता है।

अवधि के समाप्त होने से पहले लोन को वापस करने के पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है।

योजना के अंतर्गत आवंटित की गयी धनराशि राशि को समय पर जमा करने पर 0.5% तक की छूट दी जाती है तथा समयावधि के बाद जमा करने पर 1% अधिक पेनल्टी के साथ धनराशि को जमा करना पड़ता है।

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Alpsankhyak Rojgar kalyan Yojana in hindi

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना में आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्र

निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो

पंजीकृत मोबाइल नंबर

बैंक पासबुक

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लिए लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं| जो भी लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और जो भी लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें अपना आवेदनपत्र सभी ज़रुरी दस्तावेज़ों के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा| एक बार सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद विभाग के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होगी और पात्र लाभार्थी को ऋण दिया जायेगा| इस योजना के अन्तर्गत ऋण की धनराशि को ग्रामीण और शहरी आवेदकों के लिए 70:30 अनुपात में वितरित किया जाता है।

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