8 साल से पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, जानें कैसे वसूला जाएगा?
Green tax kya hai – green tax news in hindi – केंद्र सरकार ने अब हर तरह की गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंज़ूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को अब विचार के लिए सभी राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से मंज़ूरी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित यानी (नोटिफाई ) कर दिया जाएगा। आठ वर्ष से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय रोड टैक्स का 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ग्रीन टैक्स, कैसे इसे वसूला जाएगा और टैक्स का पैसा कहां – कहां उपयोग होगा।
Green tax kya hai – क्या है ग्रीन टैक्स – green tax on vehicles in india
ग्रीन टैक्स क्या होता है? – green tax on vehicles
सरकार की मानें तो पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण ज़्यादा होता है, इस प्रदूषण को कम करने के लिए खर्च भी ज़्यादा आता है जिसका भुगतान सरकार करती है। अब इस खर्च को कम करने के लिए सरकार उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूलेगी और इसी टैक्स को ‘ग्रीन टैक्स’ का नाम दिया गया है। कुल मिलाकर प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। इस ग्रीन टैक्स से मिलने वाली रकम का उपयोग सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के दस से पच्चीस फीसदी की दर से लगेगा। इसके साथ ही अधिक प्रदूषण वाले राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर सबसे ज़्यादा ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स का 50 फीसदी लगेगा। पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों और डीजल वाले वाहनों के लिए अलग-अलग ग्रीन टैक्स स्लैब किया जाएगा।
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इन वाहनों से नहीं वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स – Green tax kya hai
सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, एलपीजी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा खेती से जुड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और हार्वेस्टर पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
ग्रीन टैक्स कैसे वसूला जाएगा? – Green tax kya hai
फिटनेस सर्टिफिकेट के रिनुअल के दौरान यह ग्रीन टैक्स वाहनों से वसूला जाएगा। जो भी कमर्शियल वाहन 8 साल पुराने हैं, उनके फिटनेस टेस्ट के दौरान ये टैक्स लिया जाएगा। सरकारी अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 65-70 प्रतिशत हिस्सेदारी कमर्शियल वाहनों की होती है। वहीं निजी वाहनों पर पंद्रह वर्षों के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ये ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। ग्रीन टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जा सकता है।
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