डॉक्टर और नर्स पर हमला करने पर होगी 7 साल तक की जेल

Please follow and like us:

Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon – लगातार डॉक्टरों पर हो रहे हमले की घटनाओं पर मोदी सरकार एक्शन में आ गयी है। सरकार ने अब इसके लिए कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने हमलावरों को सबक सिखाने के लिए नया कानून बना दिया है। इसके तहत आरोपियों को 7 साल की जेल से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो चलिए आपको बताते हैं कानून में क्या- क्या बदलाव किए गए हैं।

mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon

Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon

मोदी सरकार के नए कानून

  • पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर लगकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है।
  • देश के कई हिस्सों से उनपर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है।
  • केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद कानून में यह बदलाव लागू हो जाएगा।
  • इस कानून के तहत मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगों को 3 माह से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उनपर 5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • नए कानून के मुताबिक, इस तरह के अपराध को गैर-जमानती माना जाएगा। अब अगर डॉक्टर या दूसरे स्टाफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान की दोगुनी रकम अपराधी से वसूली जाएगी और ऐसे मामलों की जांच का काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।
  • मामले का फैसला 1 साल में आ जाएगा। ज़्यादा गंभीर मामलों में अपराधी को 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है।

ये अध्यादेश इस तरह करेगा काम – Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon

इस तरह का अपराध संज्ञेय होगा

  • इस तरह का अपराध संज्ञेय होगा। संज्ञेय यानी आरोपी की बिना वॉरंट के गिरफ्तारी हो सकती है और साथ ही बिना अदालत की मंज़ूरी के जांच हो सकती है। ऐसा अपराध गैर-जमानती भी होगा। गैर-जमानती मतलब जमानत सिर्फ अदालत से ही मिलेगी।

ऐसे होगी मामले की जांच

  • मामले के जांच अधिकारी को 30 दिन के अंदर ही जांच पूरी करनी होगी। एक साल में फैसला आएगा।

ऐसे होगी सजा तय – Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon

  • कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर हमले के दोषी पाए गए तो 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी। 50 हज़ार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हमले में गंभीर चोट आई है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा आरोपी को हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

संपत्ति के नुकसान की ऐसे होगी भरपाई

  • अगर डॉक्टरों-हेल्थ वर्कर्स की गाड़ी और क्लीनिक का नुकसान होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा।

मकान मालिक के परेशान करने पर ये होगा प्रावधान

  • अगर किसी हेल्थ वर्कर को उसका मकान मालिक या पड़ोसी सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं कि उसके काम की वजह से उसमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है, तो भी इस अध्यादेश के ज़रिए बदले हुए कानून को लागू किया जा सकता है।

अध्यादेश से क्या फायदा होगा – Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoon

  • इससे डॉक्टरों, नर्सों समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को फायदा होगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से निपटने में सेवाएं दे रहे हैं।

Must read: कोरोना से बचने के लिए ज़रूर जानें क्या करें और क्या नहीं

Must read: कोरोना से लड़ने के लिए किसी ने बनाया हॉस्पिटल, तो किसी ने दान किए करोड़ों

Must read: Myth and facts about covid19 – कोरोना वायरस से जुड़े मिथक और उनका सच, यहां जानें सबकुछ

Read more articles like, Mahamari rog adhiniyam adhyadesh 2020 kanoonहमारे फेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The content and images used on this site are copyright protected and copyrights vests with their respective owners. We make every effort to link back to original content whenever possible. If you own rights to any of the images, and do not wish them to appear here, please contact us and they will be promptly removed. Usage of content and images on this website is intended to promote our works and no endorsement of the artist shall be implied. Read more detailed ​​disclaimer
Copyright © 2022 Tentaran.com. All rights reserved.
× How can I help you?