Pet laws in India: जानवरों से जुड़े 15 कानून जो हर भारतीय को पता होने चाहिए
Pet laws in india in hindi – भारत में कई लोगों को जानवर पालने का शौक है। कई लोग शौक के लिए जानवर पालते हैं तो कई घर की सुरक्षा के लिए जानवर घर में रखते हैं। जानवर होते भी बहुत वफादार हैं। गाय भैंस जैसे जानवर हमें दूध देते हैं और कई लोग तो अपना पेट भरने के लिए या रोज़ी रोटी कमाने के लिए जानवरों पर ही निर्भर होते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि जानवरों से जुड़े कानून कौन कौन से हैं। जाने अनजाने में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें आगे जा कर कानूनी रूप से सज़ा मिल सकती है। आज हम आपको भारत के 15 ऐसे एनिमल लॉ के बारे में बताएँगे जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए।
Pet laws in india in hindi : Animal protection laws in India in hindi
1- सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा और दया का भाव रखना हर भारतीय नागरिक का सबसे पहला और मौलिक कर्तव्य है।
2- भारतीय कानून के अनुसार किसी भी जानवर को जान से मारना दंडनीय अपराध है। आवारा पशु भी इसी श्रेणी में आते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक आप उन्हें ना ही मार सकते हैं ना ही अपंग कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अवैध है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है।
3- किसी भी पालतू जानवर को छोड़ देना या उसका त्याग कर देना भारतीय कानून के मुताबिक़ एक दंडनीय अपराध है। आजकल कुछ लोग पालतू जानवरों को मतलब निकल जाने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं जो कि कानूनन जुर्म है।
Pet laws in india in hindi
4- बूचड़खानों के अलावा किसी भी जानवर को और कहीं मारा या काटा नहीं जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक़ ऐसा करना एक जुर्म है।
5- आवारा कुत्ते किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं छोड़े जा सकते और ना ही उन्हें पकड़ सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध है। सिर्फ विशेषज्ञ ही आवारा कुत्तों को पकड़ सकते हैं और किसी जगह छोड़ सकते हैं।
Pet laws in india in hindi
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6- किसी पालतू जानवर को यदि लम्बे समय तक खाना नहीं देते, पानी नहीं पिलाते, उसे रहने के लिए छत नहीं देते तो कानूनी रूप से यह एक अपराध है और आपको सज़ा भी हो सकती है।
7- भारतीय एनिमल लॉ के मुताबिक़ किसी बंदर और तोते को पालना एक जुर्म है। आप उन्हें घर में कैद करके नहीं रख सकते। आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
8- भालू, बंदर, शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ को आप अपने मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जानवर खतरनाक श्रेणी में आते हैं। यदि आप इन्हें अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह एक दंडनीय अपराध होगा और इसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
Pet laws in india in hindi
9- भारतीय एनिमल लॉ के मुताबिक किसी भी जानवर की बलि देना एक दंडनीय अपराध है। इस जुर्म में आपको जेल भी हो सकती है।
10- जानवरों की लड़ाई के लिए समारोह आयोजित करना या ऐसे किसी समारोह में शामिल होना भी एक अपराध है। आप ऐसा नहीं कर सकते।
11- कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जानवरों पर परीक्षण एक अपराध है। आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जानवरों पर टेस्ट नहीं कर सकते।
12- चिड़ियाघर में किसी जानवर को चिढ़ाना, तंग करना एक दंडनीय अपराध है। चिड़ियाघर में कूड़ा फेंकना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। बेज़ुबान जानवरों को तंग करना अपराध की श्रेणी में आता है।
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Pet laws in india in hindi
13- किसी जंगली जानवर को पकड़ना या उसे ज़हर देकर मारना एक दंडनीय अपराध है। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
14- कुछ विशेष पक्षियों जैसे मैना, बुलबुल आदि को पकड़ना या उन्हें पिंजरे में कैद करना भारतीय एनिमल लॉ के मुताबिक़ एक दंडनीय जुर्म है। ऐसा करना भारत में पूरी तरह से अवैध है।
15- जानवरों को यदि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और यदि उन जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तंगी, पीड़ा या चोट पहुँचती है तो इसके लिए आपको कानूनी रूप से सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
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