लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास
Triple talaq bill passed by rajya sabha – मंगलवार यानि कि 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल को पास हो गया। इससे पहले ये लोकसभा में पास हुआ था। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। यहां जानें पूरी अपडेट्स
Triple talaq bill passed by rajya sabha
तीन तलाक बिल हुआ पास
- लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल 30 जुलाई 2019 को पास हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े थे।
- बिल पर फाइनल वोटिंग के वक्त राज्यसभा में कुल 183 सांसद मौजूद थे। विपक्ष के कुल 31 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
- अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया था। इसके बाद 2 साल में यह बिल 2 बार लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया।
- अब तीसरी बार यह विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसके 5 दिन बाद ही यह राज्यसभा से भी पास हो गया।
- अब इंतज़ार है राष्ट्रपति की मंजूरी का, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
- कानून बनने के बाद तीन तलाक देने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा सुनाई जाएगी।
- पीड़ित महिलाएं अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे-भत्ते की मांग कर सकेंगी। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बीजेपी की तरफ से एक बड़ी सौगात है।
Triple talaq bill passed by rajya sabha
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मोदी ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
- तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया।
- मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है।
तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019
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