Unlock 3 guidelines mein kya khulega – अनलॉक-3 में खुलेंगे जिम, बंद रहेंगे स्कूल, पढ़ें पूरी गाइडलाइन
Unlock 3 guidelines mein kya khulega – केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण यानी अनलॉक-3 की घोषणा की जा चुकी है| इसमें जिम खोलने से लेकर नाईट कर्फ्यू हटाने की बात कही गई है। मगर अभी भी किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रोग्राम को अनुमति नहीं मिली है| तो चलिए आपको बताते हैं अनलॉक-3 की पूरी जानकारी।
Unlock 3 guidelines mein kya khulega – Unlock 3 Guidelines in Hindi India pdf
अनलॉक –3 गाइडलाइन्स- इन्हें मिली अनुमति
- अब रात को 9 बजे से सुबह 5 तक लगने वाला कर्फ्यू देश से हटा दिया गया है| ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा।
- सभी योग इंस्टीट्यूट और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाज़त दी गयी है| मगर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी ज़रुरी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा|
- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की अनुमति दी गयी| कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मास्क पहनना अनिवार्य है|
- वंदे भारत मिशन के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी है| मंत्रालय ने कहा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई|
- कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाज़त होगी।
Unlock 3 guidelines mein kya khulega
इन पर रहेगी पाबंदी
- अभी भी सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा|
- 31 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे|
- सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मेट्रो रेल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे|
- धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजन से जुड़े आयोजनों और रैलियों पर पाबंदी रहेगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसी भी जगह भीड़ इक्कठा करने की मनाही है|
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कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं – Unlock 3 guidelines mein kya khulega
- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा| वहां किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी|
- कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा की जाएगी|
- इन सभी स्थानों पर आवश्यक गतिविधियां ही जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और ज़रूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं होगी।
- ज़रुरी सामान लाने और ले जाने के लिए अलग से ई-परमिट नहीं लेना होगा। राज्य सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा।
- इन सभी इलाकों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर सर्वाजनिक की जाएगी। परिस्थितियों के आधार पर कुछ गतिविधियों पर रोक सकती है।
Unlock 3 guidelines mein kya khulega
65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग रहेंगे घर
- पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और गंभीर बीमारी वाले लोग घर पर ही रहेंगे।
- गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चे अभी भी घर पर ही रहेंगे। बहुत ज़रूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर जाने की अनुमति दी गई है।
- सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है। शादी में 50 लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। अंतिम संस्कार में भी बस बीस लोगों ही आ सकेंगे।
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