Constitution Day of India: 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस?
What is constitution day of India in Hindi – why constitution day is celebrated – देश में संविधान दिवस को मनाने की घोषणा मोदी सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। संविधान सभा के निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती के रूप में 26 नवम्बर 2015 को पहली बार मोदी सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। तब से हर साल इस दिन संविधान दिवस के रुप में डॉ॰ भीमराव आंबेडकर को याद किया जाता है। तो आइये जानते हैं 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस?
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- भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा पारित किया गया था।
- भारत में 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू किया गया।
- जब यह संविधान पारित हुआ तो इस पर 284 सांसदों ने हस्ताक्षर किए।
- डॉ भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया है। यह हस्तलिखित संविधान है।
- संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
- विधान सभा पर करीब 1 करोड़ रुपये का खर्च आया।
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What is constitution day of India in Hindi – Interesting facts about constitution of India – constitution day in hindi
- डॉ भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि लोग इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इन सदस्यों को भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना गया था।
- संविधान लिखने वाली समिति ने संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलिग्राफ किया था। इसमें टाइपिंग और प्रिंटिंग शामिल नहीं की गई थी।
- संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जिन्हें 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें केवल 8 अनुसूचियां ही थीं।
- लेकिन अब इस संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है।
- भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- संविधान सभा की बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था जो अंत तक इस पद पर बने रहें।
- दुनिया के सभी संविधानों को बारीकी से परखने के बाद भारत का संविधान बनाया गया।
- भारत का संविधान देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है।
- भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
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